मद्रास हाईकोर्ट ने हटाई रोक, रिजल्ट जल्द जारी होने की उम्मीद

कई दिनों से NEET UG 2025 के रिजल्ट की राह में बड़ी बाधा बनी हुई थी। छात्रों के द्वारा पुन: परीक्षा की मांग और कोर्ट में लंबित याचिकाओं के कारण रिजल्ट पर अनिश्चितता थी। लेकिन अब मद्रास हाईकोर्ट ने इन याचिकाओं को साफ-साफ खारिज कर दिया है। इसका सीधा असर उन 20 लाख से अधिक परीक्षार्थियों पर पड़ेगा, जो 4 मई को ली गई परीक्षा का परिणाम जानने की बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे हैं।

याचिकाकर्ता छात्रों का आरोप था कि इस बार प्रश्नपत्र और आंसर की में कई गड़बड़ियां थीं। उन्होंने दावा किया था कि इससे हजारों उम्मीदवार प्रभावित हुए हैं। लेकिन कोर्ट ने सुनवाई के बाद माना कि NTA यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने परीक्षा आयोजन की प्रक्रिया से कोई समझौता नहीं किया है। न्यायालय ने यह भी कहा कि यदि हर विवाद संबंधी याचिका पर रुके, तो लाखों छात्रों के करियर के साथ खिलवाड़ हो सकता है।

NTA अब आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर NEET UG 2025 का फाइनल रिजल्ट और आंसर की 14 जून तक जारी करने वाला है। उम्मीदवार अपने एप्लिकेशन नंबर और पासवर्ड डालकर रिजल्ट देख सकेंगे।

एडमिशन प्रक्रिया को समय पर शुरू कराने की तैयारी

एडमिशन प्रक्रिया को समय पर शुरू कराने की तैयारी

अब जब कोर्ट ने रास्ता साफ कर दिया है, तो MBBS, BDS और अन्य मेडिकल कोर्स की काउंसलिंग प्रक्रिया समय पर शुरू होने की उम्मीद है। लंबी कानूनी लड़ाई अगर चलती, तो पूरे देश के मेडिकल कॉलेजों में दाखिले टल सकते थे। पिछले कुछ वर्षों में भी कई बार ऐसे विवाद हुए हैं, लेकिन इस बार कोर्ट के हस्तक्षेप से लाखों छात्रों के भविष्य के लिए स्थिरता आई है।

NTA ने शुरू से ही कहा था कि उन्होंने सभी गड़बड़ियों और आपत्तियों पर संज्ञान लेते हुए प्रक्रिया को जवाबदेह और पारदर्शी बनाया है। इसलिए किसी भी स्तर पर री-एग्जाम की जरूरत नहीं समझी जा रही थी। एजेंसी का फोकस अब रिजल्ट जारी करने पर है, ताकि देशभर के मेडिकल संस्थानों में काउंसलिंग और सीट अलॉटमेंट बिना देरी के हो सके।

  • परीक्षा डेट: 4 मई 2025
  • कुल अभ्यर्थी: 20 लाख+
  • रिजल्ट की संभावित तारीख: 14 जून 2025
  • रिजल्ट देखने की वेबसाइट: neet.nta.nic.in

छात्रों के लिए जरूरी है कि वे अब अपना एप्लिकेशन नंबर और लॉगिन डिटेल्स तैयार रखें। कुछ दिनों में स्कोरकार्ड मिलने के बाद जल्द ही काउंसलिंग नोटिफिकेशन भी जारी किया जाएगा। कोर्ट के इस फैसले से मेडिकल एडमिशन की पूरी प्रक्रिया को समय पर संचालित करने में बड़ी मदद मिलेगी।