मतदान: वोटर रजिस्ट्रेशन और पोलिंग डे के आसान स्टेप

क्या आप पहली बार वोट देने जा रहे हैं या वोटिंग को लेकर उलझन है? सही जानकारी से सब आसान हो जाता है। यहां जल्दी और स्पष्ट तरीके से बताता/बताती हूँ कि कैसे रजिस्ट्रेशन करें, पोलिंग पर क्या करें और अगर दिक्कत हो तो किससे संपर्क करें।

रजिस्ट्रेशन कैसे करें और जरूरी दस्तावेज

नया वोटर बनने के लिए NVSP (nvsp.in) पर जाएँ या वोटर हेल्पलाइन ऐप इस्तेमाल करें। फॉर्म 6 से नयी एनरोलमेंट होती है। आपकी उम्र चुनाव के समय 18 या उससे ऊपर होनी चाहिए। आवेदन में सामान्यत: ये दस्तावेज चाहिए: फोटो आईडी (Aadhaar, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस), पता-सबूत (Aadhaar या आपत्ति न हो तो अन्य दस्तावेज)। नाम या पते में सुधार के लिए फॉर्म 8 भरते हैं।

आवेदन के बाद EPIC नंबर मिल जाता है। EPIC यानी आपका वोटर आईडी कार्ड—यह सबसे जरूरी है। वोटिंग से पहले अपने नाम और पोलिंग स्टेशन की जानकारी चुनाव आयोग की वेबसाइट या NVSP पर चेक करें।

पोलिंग डे पर क्या लेकर जाएं और क्या करें

पोलिंग स्टेशन पर शांत रहें और लाइन का पालन करें। साथ में ले जाएँ: EPIC कार्ड या दूसरा फोटो-आईडी (Aadhaar/पासपोर्ट/ड्राइविंग लाइसेंस)। वोटर स्लिप यदि मिला हो तो ले जाएँ—लेकिन जरूरी नहीं। वोट देने से पहले पोलिंग अधिकारी से अपना नाम, बूथ और पहचान की पुष्टि कर लें।

EVM में वोट देते समय कैंडिडेट का नाम और नंबर ध्यान से देखें, बटन दबाते समय ठहर कर सुनें कि मशीन ने पक्का कर दिया। VVPAT स्क्रीन में आपका वोट 7 सेकंड के लिए दिखता है—इसे देखें और फिर बूथ से बाहर आएँ। NOTA भी विकल्प होता है अगर किसी भी कैंडिडेट को नहीं चुनना हो।

ध्यान रखें: पोलिंग स्टेशन के आसपास 200 मीटर के अंदर चुनाव प्रचार, मोबाइल कैमरा या शराब ले जाना मना है। वोटिंग के दौरान किसी भी तरह की दबाव या खलल दिखे तो तुरंत पोलिंग ऑफिसर या हेल्पलाइन को सूचित करें।

अगर आप दिव्यांग हैं तो पोलिंग स्टेशन पर सहायक मिल सकता है। आवश्यकता होने पर पोलिंग अधिकारियों से मदद मांगें—वे साईड-बाय-साईड सहायता, व्हीलचेयर या स्राइब (लिखने में मदद) की व्यवस्था करते हैं।

पोस्टल बैलेट और गैर-रहने वाले वोटर्स: कुछ विशेष श्रेणियों (सेवा में तैनात, चुनाव ड्यूटी पर) के लिए पोस्टल बैलेट की सुविधा होती है। NRIs सामान्यतः पोस्टल वोटिंग के अंतर्गत नहीं आते—नियत नियमों के लिए चुनाव आयोग देखें।

कहीं फंस गए? मदद के लिए कॉल करें: National Voters' Helpline 1950 या ईमेल/वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें। अधिक जानकारी और फॉर्म्स के लिए eci.gov.in और nvsp.in भरोसेमंद स्रोत हैं।

एक छोटा सा सुझाव: पोलिंग डे के दिन समय बचाने के लिए सुबह जल्दी जाएँ या अपने पोलिंग बूथ का समय जान लें। अपना वोट दें—वो आपके और समुदाय के फैसलों को बदलता है।

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Abhinash Nayak 25.05.2024